Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana: श्रमिको को हर महीने मिलेंगे 3000 रूपये, जानें आवेदन प्रक्रिया!

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Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana: देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई। 2024 में अंतरिम बजट के समय प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए 177.24 करोड रुपए के आवंटन का प्रस्ताव भी रखा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बुढ़ापे में पेंशन देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अगर आप भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना के बारे में पूरी डिटेल्स देने जा रहे हैं…

Table of Contents

क्या है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। दरअसल जो श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते थे उन्हें बहुत सी चुनौतियां का सामना करना पड़ता था जैसे कि वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक मजबूती नहीं मिली थी। इस योजना के तहत उन्हें सामाजिक सुरक्षा तो प्रदान की ही जाएगी साथ ही वृद्धावस्था में उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद श्रमिकों को ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाती है। योजना में लाभार्थी को हर महीने कंट्रीब्यूशन करना होता है, जितना कंट्रीब्यूशन लाभार्थी करता है उसे हिसाब से मासिक पेंशन का निर्धारण किया जाता है।

कैसे होता है पेंशन का निर्धारण?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन का निर्धारण लाभार्थी व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट के अनुसार होता है। अगर लाभार्थी श्रमिक इसमें ₹100 का इन्वेस्टमेंट करता है तो सरकार की तरफ से भी ₹100 दिए जाते हैं। इस तरह से 60 वर्ष की आयु तक उसे निवेश करना होता है। 60 वर्ष की उम्र के बाद लाभार्थी के अकाउंट में ₹3000 की मासिक पेंशन ट्रांसफर की जाती है, जिससे बुढ़ापे में उसे किसी से आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं होगी।

कैसे मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की स्कीम में आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता श्रमिक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

योजना मे CSE की भूमिका

सीएससी केंद्र जाकर उम्मीदवार फॉर्म की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीएससी VLE डिजिटल सेवा वेबसाइट के माध्यम से पात्र उम्मीदवार को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत नामांकित करेगा।

पात्रता एवं शर्ते

  • इस योजना का लाभ केवल असंगठित क्षेत्र के मजदूर उठा सकते हैं।
  • जिन मजदूरों की में 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो और उनकी आमदनी 15000 रुपए उस कम हो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • जो मजदूर ESI/EPF/NPS का सदस्य नहीं है वही इस योजना का लाभ उठा सकता है।
  • जो मजदूर इनकम टैक्स नहीं देते हैं उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

जरूरी दस्तावेज

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए मजदूर के पास आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही उसके पास एक सेविंग अकाउंट या जनधन खाता हो जिसमें आईएफएससी कोड दिया गया हो।

कैसे दर्ज कराएं नाम?

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा।
  • सीएससी सेंटर का एड्रेस श्रम मंत्रालय, सीएससी की वेबसाइट या LIC पर जाकर पता लग सकता है।
  • सीएससी सेंटर जाने से पहले आपको अपने साथ आधार कार्ड सेविंग अकाउंट नंबर का पूरा ब्यूरो और शुरुआती अंशदान की राशि रखनी होगी।
  • सीएससी सेंटर में आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी, डेट ऑफ बर्थ, अंशदाता का नाम और VLE आधार नंबर की जानकारी पूछी जाएगी।
  • आपको डॉक्यूमेंट की कॉपी भी देना होगा और हर महीने दी जाने वाली राशि का निर्धारण करना होगा। नाम दर्ज कराने वाले फार्म पर ऑटो डेबिट मैंडेट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जिस पर आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे। जिससे हर महीने आपके अकाउंट से अंशदान की राशि कट जाएगी।
  • कंफर्मेशन के बाद मैंडेट एक्टिवेट हो जाएगा और एसएमएस के जरिए बेनिफिशियरी को ट्रांजैक्शन के बारे में भविष्य में पता चलता रहेगा।
  • इस तरह से आप योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं और नाम दर्ज कर सकते हैं। याद रहे जितना अंशदान आप करेंगे उतना ही सरकार की तरफ से भी किया जाएगा।
  • 60 वर्ष की उम्र के पश्चात न्यूनतम ₹3000 की पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।

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