PMEGP Loan Yojana: देश में बरोजगार चरम सीमा पर हैं ऐसे में सरकार नें आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया हैं | देश के युवाओं के लिए सरकार हर संभव कदम उठाती हैं और देश के युवाओं के लिए नई-नई स्कीम शुरू करती रहती हैं | आज इस लेख में आपको एक ऐसी योजना के बारें में बता रहे हैं जिसमे आप 25 लाख रूपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं जिसमे 35% लोन का रकम माफ़ हो जायेगा |
आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी आपके सपने को साकार होने से रोक रही है? तो आपके लिए अच्छी खबर है! भारत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के माध्यम से युवाओं और उद्यमियों को अपना स्वरोजगार शुरू करने में मदद करती है | विनिर्माण व्यवसाय के लिए 25 लाख रूपये तक अक लोन और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये तक लोन प्रदान किया जाता हैं |
PMEGP Loan Yojana क्या हैं?
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारतीय सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को विभिन्न उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है |
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार की एक पहल है, जिसे 2008 में शुरू किया गया था। यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है | सरकार बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करती है और साथ ही ऋण राशि के एक हिस्से पर सब्सिडी भी प्रदान करती है | यह सब्सिडी आपके व्यवसाय को शुरू करने और चलाने की लागत को कम करती है |
PMEGP Loan Yojana की विशेषताएँ
हम सबसे पहले आपको PMEGP के विशेषताओं के बारें में बता रहे हैं जो कुछ इस प्रकार हैं:-
विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रूपये हैं |
व्यवसाय / सेवा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/ इकाई की अधिकतम लागत 10 लाख रूपये हैं |
EBLR के आधार पर सामान्य ब्याज दर लागू (EBLR+3.25%) प्रतिवर्ष |
सरकार के द्वारा 35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती हैं |
ऑनलाइन आवेदन की आसान प्रक्रिया उपलब्ध हैं |
PMEGP के लिए पात्रता मानदंड
- कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वह पीएमईजीपी ऋण के लिए आवेदन कर सकता है |
- अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक और पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के उद्यमी को कम मार्जिन मनी जमा करने की आवश्यकता होती है (सामान्य श्रेणी के लिए 10% और आरक्षित श्रेणी के लिए 5%) |
- एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति (उद्यमी समूह) मिलकर भी आवेदन कर सकते हैं |
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वी पास होने चाहिए |
- योजना के अंतर्गत सहायता केवल PMEGP के अंतर्गत विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजना के लिए उपलब्ध हैं |
PMEGP के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स
- आवेदक का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- बैंक खाता पासबुक
- बैंक या ऋण संस्थान द्वारा अनुरोधित अतिरिक्त दस्तावेजो
PMEGP के लाभ
इस योजना के तहत कम से कम शिक्षित व्यक्ति खुद का रोजगार व व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रूपये तक का लोन ले सकते हैं |
सरकार इसमें 35% तक की सब्सिडी प्रदना करती हैं |
पीएमईजीपी योजना के तहत, बैंक उद्यमियों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं |
पीएमईजीपी उद्यमियों को उद्यम स्थापना और प्रबंधन से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान करता है |
PMEGP Loan Apply Process
PMEGP Loan Yojana के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसके लिए सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/ पर जाना हैं |
होम पेज पर “Application for New Unit” Applyविकल्प पर क्लिक करना हैं |
उसके बाद “Application Form” खुलेगा इसमें मांगी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरकर सबमिट करना हैं |
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